बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पटौदी के नवाब हैं और बताया जाता है कि वह 5000 करोड़ रुपये की सम्पत्ति के मालिक हैं। इस सम्पत्ति में हरियाणा का पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल में उनके पूर्वजों की अथाह सम्पत्ति भी शामिल है।लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैफ अली खान अपनी इस सम्पत्ति में से अपने ही बच्चों सारा अली खान, इब्राहिम, तैमूर और जेह कोई हिस्सा नहीं दे पाएंगे? जी हां, आपने सही सुना।
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एक न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, पटौदी वाले घर से जुड़ी सारी सम्पत्तियां और पूंजी रत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम (Enemy Disputes Act) के तहत आती हैं और ऐसे में कोई भी ऐसी किसी भी संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं कर सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति Enemy Disputes Act का विरोध करना चाहता है और किसी भी संपत्ति पर दावा करना चाहता है जो उन्हें लगता है कि उनका अधिकार है, तो उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना होगा।
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और यहां भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो उनके पास अगला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट और फाइनली देश के राष्ट्रपति हैं। कथित तौर पर सैफ अली खान के परदादा, हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासन काल में नवाब रहे थे और उन्होंने कभी भी अपनी संपत्तियों के लिए कोई वसीयत नहीं बनाई। उन्हें डर था कि इस संपत्ति के कारण परिवार के अंदर विवाद न खड़ी हो जाए।
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सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी परिवार के नौवें नवाब थे जो एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी भी थे और मां शर्मिला टैगोर हैं। सैफ ने अमृता सिंह से पहली शादी रचाई थी, जिनसे उन्हें सारा और इब्राहिम हैं। इसके बाद करीना से शादी के बाद सैफ दो और बेटों तैमूर और जहांगीर के पिता बन चुके हैं।