बढ़ते पॉल्यूशन के बाद दिल्ली एनसीआर में सरकार ने बीएस 3 और बीएस 4 डीजल व्हीकल्स की आवाजाही पर दिसंबर में बैन लगा दिया था. इसी के चलते दिल्ली में ऐसे वाहनों के मालिक अपनी गाड़ियों को खड़ी करने पर मजबूर हो गए थे. लेकिन अब सरकार ने 1 जनवरी से इस बैन को हटा दिया है. जिसक बाद अब दिल्ली में BS 3 Petrol और BS 4 Diesel गाड़ियों को असानी से बेरोक टोक चलाया जा सकेगा. हालांकि इन गाड़ियों के साथ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट रखना जरूरी होगा नहीं तो वाहन चालकों को 10 हजार रुपये का चालान कटने के साथ ही कार को जब्त भी किया जा सकता है.
इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद जीआरएपी के तीसरे फेज को वापस ले लिया गया है जिसके बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल गाड़ियों पर लगी पाबंदी को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है. इसके बाद दिल्ली में इन वाहनों को आसानी से ले जाया जा सकता है और इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
बढ़ते पॉल्यूशन के बाद दिल्ली एनसीआर में सरकार ने बीएस 3 और बीएस 4 डीजल व्हीकल्स की आवाजाही पर दिसंबर में बैन लगा दिया था. इसी के चलते दिल्ली में ऐसे वाहनों के मालिक अपनी गाड़ियों को खड़ी करने पर मजबूर हो गए थे. लेकिन अब सरकार ने 1 जनवरी से इस बैन को हटा दिया है. जिसक बाद अब दिल्ली में BS 3 Petrol और BS 4 Diesel गाड़ियों को असानी से बेरोक टोक चलाया जा सकेगा. हालांकि इन गाड़ियों के साथ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट रखना जरूरी होगा नहीं तो वाहन चालकों को 10 हजार रुपये का चालान कटने के साथ ही कार को जब्त भी किया जा सकता है.
इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत घोषणा करते हुए कहा कि राजधानी में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद जीआरएपी के तीसरे फेज को वापस ले लिया गया है जिसके बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल गाड़ियों पर लगी पाबंदी को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है. इसके बाद दिल्ली में इन वाहनों को आसानी से ले जाया जा सकता है और इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
फिर भी नहीं चला सकेंगे ये गाड़ियां
प्रतिबंध हटने के साथ ही दिल्ली में बीएस 4 डीजल कारों को चलाया जा सकेगा लेकिन फिर भी एक प्रतिबंध जारी रहेगा. दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को अभी भी नहीं चलाया जा सकेगा और इन गाड़ियों को चलाने के साथ ही वाहन मालिकों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही कार को जब्त भी किया जा सकता है. स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को चलाने पर दिल्ली एनसीआर में रोक है.