दुर्ग : यह मामला छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग (Durg) से सामने आया है जहां पत्नी के संग गलत तरीके से संबंध बनाना और उसे प्रताड़ित करना एक कारोबारी को भारी पड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 9 साल जेल की सजा सुनाई है। भिलाई-दुर्ग के इस प्रमुख कारोबारी पर पत्नी को अननेचुरल सेक्स (अप्राकृतिक यौन संबंध) के लिए मजबूर करने का दोष सिद्ध हुआ। इसके अलावा बहू को प्रताड़ित करने के लिए सास-ससुर और ननद को भी जेल भेजा गया है।
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वादी पक्ष के मुताबिक 2007 में शादी के तुरंत बाद से महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी जा रही थी, जिसमें अननेचुरल सेक्स भी शामिल है। पीड़िता को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया गया। महिला ने आरोप लगाया था कि पति उससे गलत तरीके से संबंध बनाता था। जब वह इसके लिए इनकार करती थी तो वह उसके साथ मारपीट करता था।
पीड़िता की एक बेटी भी है। लेकिन पति और सुसुरलवालों के अत्याचार की वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा था। 2016 में वह बेटी के साथ अपने मायके चली गई। 7 मई 2016 को उसने सुपेला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अननेचुरल सेक्स के आरोपों की वजह से आईपीसी की धारा 377 और दहेज प्रताड़ना की वजह से 498ए के तहत केस दर्ज किया।
अपराध की प्रकृति को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि राहत देना उचित नहीं होगा। कोर्टने कहा कि आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध हुआ, जोकि दंडनीय है। आईपीसी की धारा 323 के तहत भी कारोबारी को एक साल की जेल और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। उसके माता-पिता को भी 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। कारोबारी के माता-पिता के साथ उसकी बहन को भी 10 महीने की जेल काटनी होगी।
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